अवैध एलपीजी सिलेंडर मामले में चालक, परिचालक और मालिक पर एफआइआर दर्ज

भोपाल। परवलिया सड़क पर बीते माह जब्त किए गए 171 अवैध एलपीजी सिलेंडरों के मामले में थाना परवलिया में चालक, परिचालक और गाड़ी मालिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। जिला खाद्य और आपूर्ति विभाग ने घरेलू गैस के दुरुपयोग और अवैध परिवहन के आरोप में चालक सोनू ठाकुर, परिचालक राजेश धुर्वे और गाड़ी मालिक कुणाल गंगोली पर यह एफआइआर करवाई।

मामले की शुरुआत 14 अगस्त को हुई जब पुलिस ने परवलिया क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडरों से भरे एक ट्रक को रोका। चालक सोनू राठौर और परिचालक राजेश धुर्वे ट्रक में मौजूद सिलेंडरों के वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। जांच के बाद जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार ने मामला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में पेश किया, जिसके बाद एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए।

आरोपी युवक अवैध रूप से कुरावर से सिलेंडर लाकर भोपाल में महंगे दामों पर बेचते थे। बताया जा रहा है कि सिलेंडरों को करीब 760 रुपये प्रति सिलेंडर में खरीदा जाता था और फिर भोपाल में 800 रुपये में बेचा जाता था। मामले की जांच जारी है।

इनका कहना है

परवलिया सड़क पर एक गाड़ी में अवैध रूप से भरे हुए 171 गैस सिलेंडर पकड़े गए थे। इसमें चालक, परिचालक और गाड़ी मालिक पर एफआइआई दर्ज कराई गई है। सिलेंडर और गाड़ी पहले ही जब्त की जा चुकी है। दोनों की कीमत करीब 18 लाख रुपए हैं।

– मीना मालाकार, जिला आपूर्ति नियंत्रक,भोपाल

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