ऑनलाइन मोबाइल मंगाया, साबुन आया… अब नहीं होगा ऐसा, सरकार करने जा रही पुख्ता इंतजाम
नई दिल्ली: ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। कई बार ग्राहक महंगे आइटम मंगाते हैं और उन्हें इसके बदले कुछ और सामान थमा दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म्स के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस सेल्फ रेगुलटरी होंगी। देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल शॉपिंग के चलन के बीच सरकार ने यह कदम उठाया है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के सुपरविजन में गाइडलाइंस तैयार की हैं। इसमें कहा गया है कि कैश ऑन डिलीवरी में रिफंड की प्रक्रिया ग्राहक की पसंद के मुताबिक होनी चाहिए। मसौदे पर संबंधित पक्षों से 15 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं।