नई इनकम टैक्‍स रिजीम या पुरानी, किसे चुनना अब ज्‍यादा फायदेमंद

नई दिल्‍ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत नया टैक्स स्ट्रक्चर पेश किया है। यह नया स्ट्रक्चर मिडिल क्लास के लोगों को टैक्स में राहत देगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रस्ताव के अनुसार, 3 से 7 लाख रुपये के बीच की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 10% टैक्स होगा। 10 से 12 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपये के बीच की आय पर 20% टैक्स और 15 लाख रुपये से ज्‍यादा की इनकम पर 30% टैक्स पहले जैसा ही रहेगा। यह नया टैक्स स्लैब 1 अप्रैल 2024 (आकलन वर्ष 2025-26) से लागू होगा। वहीं पुरानी टैक्‍स रिजीम को ज्‍यों का त्‍यों रखा गया है।

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