म्यूचुअल फंड के नियमों में सेबी ने किया अहम बदलाव, आम निवेशकों को क्या होगा फायदा

नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर SEBI ने म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव करते हुए असेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को निर्देश दिया है कि वे नए फंड ऑफर (NFOs) से जुटाए गए पैसे को तय समय सीमा के अंदर निवेश करें। साथ ही, रेगुलेटर ने निवेशकों को ज्यादा पारदर्शिता देने के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स के स्ट्रेस टेस्टिंग की जानकारी देने का भी आदेश दिया है। ये बदलाव 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे। इसका मकसद म्यूचुअल फंड्स के लिए कामकाज में लचीलापन लाना और निवेशकों के बीच ज्यादा जवाबदेही और भरोसा सुनिश्चित करना है।

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