भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव-2023 के पहले लाड़ली बहना योजना की लाभार्थियों यानी लाड़ली बहनों को रसोई गैस सिलेंडर कम कीमत पर उपलब्ध करने के लिए लागू की गई रसोई गैस सहायता योजना निरंतर रखी जाएगी। पात्र लाड़ली बहनों को रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपये में ही मिलेगा। सिलेंडर की तय कीमत से अंतर की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।इस संबंध में प्रधानमंत्री उज्जवला और गैर उज्जवला रसोई गैस सहायता योजना को निरंतर रखने की अनुमति मंगलवार को मुख्यमंत्री डाॅ.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई। इसका लाभ लगभग 50 लाख लाड़ली बहनों को मिलेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम सरकार भरेगी।

बता दें, प्रदेश में 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए रिफिलिंग पर जुलाई, 2023 से मार्च, 2024 तक 579.72 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। इस योजना में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और गैर उज्जवला वाली लाड़ली बहनें शामिल हैं। अप्रैल-मई 2024 के लिए 52.44 करोड़ रुपये का अनुदान का भुगतान किया जाना है। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी योजना को निरंतर रखा जाएगा और इसके लिए बजट में प्रविधान किया गया है।

इसके लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और गैर उज्जवला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल पर अनुदान राशि के भुगतान के लिए रसोई गैस सहायता योजना (उज्जवला) एवं रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्जवला) की स्वीकृति दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर की शेष राशि का भुगतान इन्हीं योजनाओं से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार रक्षाबंधन के पहले एक अगस्त को सभी लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपये अतिरिक्त जमा कराएगी। यह राशि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की राशि से अलग रहेगी।

सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अंतर्गत प्रदेश की आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिलवाया जाएगा।

प्रीमियम की राशि राज्य सरकार जमा करेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-2026 के लिए 12 करोड़ 10 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। दोनों योजनाओं की प्रीमियम राशि 456 रुपये होती है। इसमें दुर्घटना में मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में दो लाख और आंशिक किंतु स्थायी अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये दिए जाने का प्रविधान है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button