भोपाल के 371 प्राइवेट स्कूल ने नहीं अपलोड किए फीस दस्तावेज, DEO ने मांगा जवाब

भोपाल। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भोपाल ने निजी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के निर्देश पर फीस संरचना और नोटरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन जिले के 371 निजी विद्यालय अब तक नियमों का पालन नहीं कर पाए हैं।

883 विद्यालयों ने आवश्यक दस्तावेज नहीं भेजे

प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल जिले के कुल 1717 निजी स्कूलों में से 463 ने फीस स्ट्रक्चर (रुपये 25000 से अधिक फीस) जमा किया है और 371 ने रुपये 25000 से कम फीस वाले स्कूलों के दस्तावेज अपलोड किए हैं। जबकि 883 विद्यालयों ने अब तक आवश्यक दस्तावेज नहीं भेजे। डीईओ ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थाओं ने निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया, उन के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा मान्यता नियम 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विद्यालयों को कारण भेजी गई बताओ सूचना

साथ ही इन विद्यालयों को कारण बताओ सूचना भेजी गई है ताकि वे स्पष्टीकरण दे सकें। अधिकारी ने कहा कि आगे किसी भी विद्यालय की मान्यता या नवीनीकरण सिर्फ तभी संभव होगा, जब वे सभी जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को इन स्कूलों की निगरानी के लिए एक संयुक्त दल भी बनाने के निर्देश दिए हैं।

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