6 साल पहले कोर्ट के लॉकअप में हुआ था विवाद:पुलिस बल से मारपीट करने वाले आरोपी बंदियों को 2 साल की सजा

भोपाल सेंट्रल जेल से पेशी के लिए अपराधियों को न्यायालय लेकर पहुंचे नेहरू नगर पुलिस लाइन से पुलिस बाल के साथ मारपीट करने के 3 आरोपियों को भोपाल जिला न्यायालय ने 2-2 साल की सजा सुनाई है। आरोपी शादाब, रवि कुशवाहा और शफीक ने न्यायालय के लॉकअप में 9 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और गाली गलौच की थी।

मामले में विशेष न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पुनीत नारायण तिवारी ने पैरवी की है।

घटना 22 मई 2018 की है। फरियादी रामगोपाल साठे ने एमपी नगर पुलिस थाना पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वो पुलिस लाइन नेहरू नगर में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। घटना के दिन कुल 81 मुल्जिमों को पेशी के लिए भोपाल जिला न्यायालय पुलिस बल के साथ लाया गया था।

लंच के समय पर 42 बंदियों की पेशी कराने के बाद उन्हें रवाना कर दिया गया था। इसी दौरान शाम के 4:30 बजे के करीब आरोपी शादाब ने लॉकअप में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बंदी एक दूसरे से मारपीट करने लगे। इससे कई बंदी घायल भी हुए। बीच-बचाव करने पहुंचे पुलिस स्टाफ के साथ भी तीनों आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। इसमें 9 पुलिसकर्मी आहत हुए थे।

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