16 साल की नाबालिग लड़की से छेड़खानी, हाथ से करता था गंदे इशारे, मनचले युवक की करतूत पर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

नीमच: जिले में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का एक युवक लगातार पीछा कर रहा था। वह उसे गंदे इशारे करता था। नीमच की विशेष कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने उस युवक को 2 साल की जेल और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की युवक ने परेशान हो गई थी। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

बता दें कि आरोपी अनिल हरिजन निवासी जीरन, लगातार 16 साल की नाबालिग का पीछा करता था। वह उसे हाथ से इशारे करता था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में लंबी बहस चली और आरोपी को सजा सुनाई गई।

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, 16 साल की नाबालिग पीड़िता जब भी स्कूल जाती थी, तो आरोपी अनिल उसे रास्ते में रोककर गंदे इशारे करता था। यह सिलसिला काफी समय से चल रहा था, जिससे पीड़िता काफी परेशान थी। आखिरकार उसने अपने माता-पिता और भाई को इसकी जानकारी दी। फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान ने कोर्ट में पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज करवाए। चौहान ने बताया कि 16 साल की नाबालिग ने जीरन थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि जब भी वह स्कूल जाती है, तब रास्ते में आरोपी अनिल उसे हाथ से इशारे करके बुलाता है। अक्सर उसका पीछा करता रहता है। घटना दिनांक 22 फरवरी 2023 को सुबह करीब 11 बजे हुई, जब वह सामान लेने के लिए दुकान पर गई थी। तब भी आरोपी ने ईशारे कर पीड़िता को अपने पास बुलाया। अदालत ने इस अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 2 साल की जेल और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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