SP को हाईकोर्ट में गलत जानकारी देना पड़ गया महंगा, पहले अदालत ने लताड़ा फिर डॉक्टर ने दी अवमानना की याचिका

दमोह: जिले के एक मिशनरी अस्पताल के निदेशक डॉ. अजय लाल ने दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी के खिलाफ हाईकोर्ट में आपराधिक अवमानना याचिका दायर की है। एसपी पर डॉक्टर ने उनके और उनके ठिकाने के बारे में अदालत में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है।

अदालत ने जताई आपत्ति

अदालत ने दमोह एसपी कार्यालय द्वारा अदालत को दी गई जानकारी पर कड़ी आपत्ति जताई थी। एसपी ने कहा था कि कि डॉ लाल देश छोड़कर भाग गए हैं और उस व्यक्ति का नाम मांगा था जिसने महाधिवक्ता के कार्यालय को सूचना भेजी थी ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके।

डॉ. लाल पर मानव तस्करी के आरोप

डॉ. लाल पर मानव तस्करी और अपने अस्पताल में अवैध तरीके से गोद लेने का आरोप लगाया गया है। मप्र हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करते हुए डॉ. लाल से कहा कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश न जाएं। हालांकि, मामले की अगली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से दमोह एसपी कार्यालय से मिली जानकारी का हवाला देते हुए अदालत को बताया गया कि डॉ. लाल देश छोड़कर भाग गए हैं।

अदालत ने दी चेतावनी

जब अदालत ने डॉ. लाल को अपने पासपोर्ट के साथ अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा, तो वह 2 सितंबर को अदालत में उपस्थित हुए और अदालत को बताया कि वह अदालत के आदेश का उल्लंघन करके कहीं नहीं गए हैं। अदालत को दी गई गलत जानकारी से नाराज अदालत ने गलत जानकारी का स्रोत जानना चाहा और कहा कि अदालत की अवमानना के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डॉक्टर लाल से लिखित में मांगी आपत्ति

इस बीच, डॉ. लाल ने शुक्रवार को दमोह एसपी के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर की। सरकारी वकील ने महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से याचिका पर आपत्ति उठाने की मांग की। हालांकि, जस्टिस एके सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई टालते हुए उनसे लिखित में अपनी आपत्ति देने को कहा। डॉ. लाल की ओर से वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा पेश हुए।

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