पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाला फैजान पहुंचा थाने, तिरंगे को दी 21 बार सलामी

भोपाल। पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने का आरोपित फैजल उर्फ फैजान ने मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी दी। इसके साथ-साथ उसने भारत माता की जय का नारा भी लगाया। दरअसल, उसने ऐसा मप्र हाईकोर्ट के निर्देश पर किया। फैजान सुबह ठीक दस बजे मिसरोद थाने पहुंच गया, जहां थाने में पुलिस ने उसके साथ पहले कागजी औपचारिकता पूरी की। इसके बाद तिरंगे को सलामी देने की प्रक्रिया की गई।

दरअसल, मंडीदीप निवासी फैजान को मप्र हाईकोर्ट द्वारा पिछले दिनों इसी शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह महीने में दो बार (पहले व चौथे मंगलवार को) थाने पहुंचकर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाएगा। मिसरोद थाने पहुंचे फैजान ने कहा कि उसे अपने कृत्य पर पछतावा है। वह कोर्ट के आदेश का पालन करता रहेगा।

यह है मामला
बता दें कि मिसरोद में पंचर की दुकान चलाने वाले 40 वर्षीय फैजल खान ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने 17 मई को प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने युवक के खिलाफ धारा 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देना) के तहत कार्रवाई की थी।
फैजल उर्फ फैजान पर आरोप लगाया गया कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में, भारत के खिलाफ नारे लगाए और ऐसा करके उसने दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की और उसका यह कृत्य राष्ट्रीय एकता व सद्भाव के प्रतिकूल है।

हाईकोर्ट तक पहुंचा प्रकरण

इस मामले में पुलिस द्वारा जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ अदालत से जमानत निरस्त होने के बाद आरोपित ने हाई कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया था। इस मामले में एक वीडिया क्लिप भी प्रस्तुत की गई, जिसमें स्पष्ट था कि आरोपित ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए।
अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सीके मिश्रा ने तर्क दिया कि आरोपित के विरुद्ध 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जिस देश में उसने जन्म लिया और बड़ा हुआ, उसी के विरोध में उक्त नारा लगाता है। यदि वह इस देश में खुश और संतुष्ट नहीं है तो वह अपने पंसद के देश में रहना चुन सकता है, जिसके लिए उसने जिंदाबाद के नारे लगाए।

कोर्ट ने सुनाई अनूठी सजा

दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायमूर्ति डीके पालीवाल की एकलपीठ ने आरोपित को 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। उन्होंने अपने आदेश में कहा था आरोपित को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देने के साथ भारत माता की जय भी बोलना होगा।
उन्होंने यह भी साफ किया कि यह विशिष्ट शर्त इसलिए लगाई गई है, ताकि आरोपित में जिम्मेदारी की भावना पैदा हो और उस देश क प्रति गर्व से भरे जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है।

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