राज्य निर्वाचन आयोग ने दी सबसे पहले पदोन्नति:नए प्रमोशन नियम लागू होने के बाद दो कर्मचारियों को मिली पदोन्नति

नए पदोन्नति नियम लागू होने के बाद सबसे पहले पदोन्नति आदेश जारी करने में राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे विभागों, आयोग, निगम, मंडल और बोर्डों को पीछे छोड़ दिया है। आयोग ने बुधवार को दो कर्मचारियों को नए नियमों के आधार पर पदोन्नति दे दी है।
उधर, स्कूल शिक्षा विभाग पदोन्नति को लेकर गुरुवार को लोक शिक्षण संचालनालय में बैठक करने वाला है। नगरीय विकास और आवास विभाग के अधीन काम करने वाले नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषदों में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची प्रकाशन की प्रक्रिया चार जुलाई से शुरू होने वाली है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत आयोग द्वारा पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं। आयोग ने विकास राठौर (शीघ्र लेखक) को निज सहायक के पद पर और सुनीता पाण्डेय (स्टेनो टाइपिस्ट) को शीघ्र लेखक के पद पर पदोन्नत किया है। इस तरह आयोग, लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अंतर्गत सबसे पहले अमल करने वाले दफ्तरों में शामिल हो गया है।
जनजातीय कार्य ने 2015 से अब तक की मांगी सीआर
दूसरी ओर जनजातीय कार्य विभाग ने साल 2015 से 2024 तक की सीआर अपने विभाग में कार्यरत प्राचार्यों, क्षेत्रीय संयोजकों व अन्य अधिकारियों से मांगी है। हजारों विद्यालयों के प्राचार्यों की सीआर विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। इसके चलते पदोन्नति की प्रक्रिया को देखते हुए जल्द सीआर भेजने के लिए कहा गया है। साथ ही जीएडी के निर्देशों के मुताबिक सीआर की सेल्फ असेसमेंट के बाद उसमें अभिमत लिखने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इसी तरह जल संसाधन विभाग ने भी विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदक्रम सूची मांगी है ताकि पदोन्नति समिति की बैठक का समय तय किया जा सके।