केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए खुली यह सुविधा, जानिए किसे मिलेगा फायदा

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में जाने के लिए वन टाइम, वन वे स्विच फैसिलटी शुरू कर दी है। सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में पेश किया है। यूपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित भुगतान प्रदान करेगा। 20 जुलाई तक केंद्र सरकार के लगभग 31,555 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना है और इस योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
वित्त मंत्रालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम में कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि यूपीएस से एनपीएस में जाने की वन टाइम, वन वे फैसिलटी उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है। इसमें कहा गया है कि यूपीएस का विकल्प चुनने वाले किसी भी समय इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इस विकल्प का उपयोग सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति की अनुमानित तारीख से तीन महीने पहले, जैसा भी लागू हो, किया जा सकता है।