EPFO में हायर पेंशन के लिए आपने भी लगाई थी अर्जी? सरकार करने जा रही है अब यह जरूरी काम

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अब ऊंची सैलरी पर पेंशन (PoHW) से जुड़ी सभी अर्जियों का ऑडिट करेगा। इस ऑडिट में उन कंपनियों पर खास ध्यान दिया जाएगा, जिन्हें इस मामले में छूट मिली हुई है। ET के मुताबिक, EPFO ने हाल ही में जारी एक नोटिफिकेशन में बताया कि यह ऑडिट उसकी अपनी इंटरनल ऑडिट टीमें करेंगी। इसे इस साल 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस ऑडिट का मकसद इस बात की जांच करना है कि ऊंची सैलरी पर पेंशन के लिए मिली अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्देश के मुताबिक ही निपटाया गया था या नहीं।
PoHW अर्जियों के ऑडिट का यह कदम श्रम और रोजगार मंत्रालय के निर्देश और पेंशन और ईडीएलआई इम्प्लीमेंटेशन कमिटी (PEIC) की सिफारिश के बाद उठाया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि छूट वाली कंपनियों से जुड़ी PoHW अर्जियों का ऑडिट जल्द किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों का निपटारा ट्रस्ट नियमों के आधार पर हुआ होगा। इसके साथ ही ‘वैलिडेशन ऑप्शन’ वाले मामलों का ऑडिट भी शुरुआत में किया जा सकता है। EPFO ने कहा कि इस रणनीति से ऑडिट के कुल काम का एक बड़ा हिस्सा प्राथमिकता के आधार पर और आसानी से निपटाया जा सकेगा।
98.5 फीसदी अर्जियों का निपटारा
EPFO ने सभी जोनल ऑफिसों को कुछ अहम बातों की जांच करने का निर्देश दिया है। इनमें डिमांड लेटर जारी करने में देरी (अगर कोई हुई हो), पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) जारी करने में देरी और उसकी सही जानकारी और एरियर-पेंशन के भुगतान में कोई गड़बड़ी तो नहीं, जैसी बातें शामिल हैं।