EC की नियुक्ति पर बने नए कानून की सुनवाई आज:केंद्र ने संविधान पीठ का फैसला पलटा था

सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन उस दिन केस लिस्ट नहीं हुआ था।

तब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच के सामने मामला उठाया। उन्होंने कहा-

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CEC राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। सरकार नए CEC की नियुक्ति कर सकती है, इसलिए कोर्ट जल्द सुनवाई करे।

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इस पर कोर्ट ने 19 फरवरी की तारीख देते हुए कहा कि इस बीच कुछ होता है तो वह अदालत के फैसले के अधीन होगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। इधर 17 फरवरी को केंद्र सरकार ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया है।

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