भोपाल के भदभदा क्षेत्र से 3 महीने में हटेगा अतिक्रमण:एनजीटी की सेंट्रल बेंच ने दिए आदेश

भोपाल स्थित बड़ा तालाब के भदभदा क्षेत्र के चिह्नित अतिक्रमण को 3 महीने के अंदर हटाया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सेंट्रल जोन बेंच ने यह आदेश दिए हैं। नगर निगम ने भदभदा से पूर्व में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर फेसिंग एवं पौधारोपण के बारे में जानकारी भी एनजीटी को दी।
एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच भोपाल ने आर्या श्रीवास्तव विरुद्ध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य के प्रकरण के संबंध में सुनवाई करते हुए बड़ा तालाब के भदभदा क्षेत्र में चिह्नित अतिक्रमणों पर आगामी 3 माह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निगम की ओर से एनजीटी को अवगत कराया गया कि तालाब क्षेत्र के आसपास अमृत 1.0 योजना के अंतर्गत सीवेज संबंधी कार्यों और अमृत 2.0 योजना में बड़े तालाब के अनुपचारित जल के लिए की जा रही कार्रवाई, भदभदा क्षेत्र से पूर्व में मुक्त कराई गई भूमि पर फेसिंग एवं पौधारोपण कराया गया। सुनवाई में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे, जबकि वादी एवं प्रतिवादी पक्ष के वकील समक्ष में उपस्थित रहे।
7 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन मुक्त कराई इधर, हुजूर तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी की मौजूदगी में बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ग्राम बरखेड़ा सालम में शासकीय भूमि लगभग 5 एकड़ से अतिक्रमण हटाया गया। इस भूमि की बाजारू कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है।