MP में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच होगा वेतन का भुगतान

भोपाल। राज्य शासन ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सभी शासकीय कार्यालयों, निगमों, मंडलों और प्राधिकरणों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही वेतन का भुगतान करना अनिवार्य होगा। श्रम विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।
10 तारीख तक वेतन का भुगतान हो जाएगा
श्रम विभाग के आदेश के अनुसार, यदि किसी शासकीय संस्था या विभाग में एक हजार से कम आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, तो संबंधित संस्था को हर महीने की सात तारीख तक उनके वेतन का भुगतान करना अनिवार्य होगा। वहीं, यदि किसी संस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या एक हजार से अधिक है, तो वहां 10 तारीख तक वेतन का भुगतान हर हाल में किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों को समय पर उनकी मेहनताना राशि मिल सके और उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
श्रम विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए
विभाग के अपर सचिव बसंत कुर्रे ने बताया कि यह आदेश सभी शासकीय कार्यालयों, निगमों, मंडलों और प्राधिकरणों पर लागू होगा। यदि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर वेतन प्राप्त नहीं होता है, तो उसके पास सीधे शिकायत दर्ज कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिए श्रम विभाग ने विशेष रूप से एक व्हाट्सएप नंबर 07552555582 जारी किया है। इस नंबर पर कर्मचारी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं और विभाग उनकी शिकायत का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगा।





