ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ चैतन्य बघेल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

चैतन्य बघेल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए 5 अगस्त को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर आज जस्टिस अरविंद वर्मा की एकलपीठ सुनवाई करेगी।

इससे पहले उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी।

गौरतलब है कि ईडी ने 18 जुलाई को भिलाई-3 स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। 22 जुलाई को सुनवाई के बाद उन्हें 4 अगस्त तक के लिए 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया।

रिमांड पूरी होने पर 4 अगस्त को उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोबारा 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। अब उनकी अगली पेशी 18 अगस्त को होगी।

ईडी का आरोप है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में 2,100 करोड़ रुपये का शराब घोटाला हुआ, जिसका प्रबंधन चैतन्य बघेल ने किया।

ईडी के अनुसार, इस रकम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई और कई लेन-देन को छुपाने का प्रयास किया गया। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल दोनों को आरोपी बनाया गया है।

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