हितग्राहियों को ई-केवायसी कराना अनिवार्य:1 मई से स्मार्ट पीडीएस सिस्टम सिर्फ पात्र ही ले सकेंगे राशन

मप्र सरकार 1 मई से स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू करने जा रही है। खाद्य नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निर्देश दिए हैं कि पीडीएस के लिए सभी हितग्राहियों को 30 अप्रैल तक ईकेवाईसी कराना अनिवार्य होगा। इस​को लेकर विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने स्मार्ट पीडीसी को लेकर एक समीक्षा बैठक की।

बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 अप्रैल तक पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी करवाकर दोहरे एवं मृत हितग्राहियों के नाम सूची से हटवाएं। ई-केवायसी की सुविधा पीओएस मशीन पर उपलब्ध है। मोबाइल एप से भी ई-केवायसी किया जा सकता है।

इस काम में लगी टीम को ग्राम और मोहल्ले में जाकर ई-केवायसी कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान राशन वितरण में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आए, इस बात की हिदायत दी गई है। ईकेवायसी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग के अमले का भी सहयोग लिया जा रहा है। निर्देश मिलने के बाद गुरुवार को सभी जिलों में कलेक्टर ने बैठक करके काम शुरू कर दिया है।

बता दें कि पीडीएस से राशन लेने वाले परिवारों के अलावा सहकारी उपभोक्ता भंडारों को भी डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। जिनके माध्यम से राशन का वितरण किया जाता है। वहीं इसके शुरू होने के बाद अधिकारियों को राशन वितरण केंद्रों का निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्मार्ट पीडीएस प्रणाली के तहत राशन की आवक, वितरण, और शेष स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। अधिकारी कार्यालय में बैठकर ही पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर सकेंगे।

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