एमपी के संविदा कर्मियों की बड़ी जीत, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए समकक्ष वेतन के आदेश, हजारों को मिलेगा लाभ

भोपाल। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय संभागीय कार्यालयों में पदस्थ उन संविदा कर्मियों के लिए समकक्षता वेतन निर्धारण के आदेश जारी कर दिए हैं, जिन्हें पिछली बार छोड़ दिया गया था। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस फैसले से अब कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों के न्यूनतम वेतन का लाभ मिल सकेगा।

म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति के तहत नियमित पदों के समान न्यूनतम वेतन, अनुकम्पा नियुक्ति और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं के निर्देश जारी किए थे।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नहीं मिल पाया था लाभ

सितंबर 2023 में पैरामेडिकल स्टाफ का वेतन निर्धारण तो कर दिया गया था, लेकिन संभागीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी और तकनीकी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया था।

महासंघ द्वारा इस विसंगति को लेकर लगातार उच्च स्तर पर पत्राचार किया गया और ज्ञापन सौंपे गए। इसी का परिणाम है कि अब छूटे हुए इन कर्मचारियों के लिए भी समकक्षता निर्धारण के आदेश जारी हो गए हैं।

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