राजिम में नकली कफ-सिरप बेचने वाला मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार:छत्तीसगढ़ में बेस्टो कॉफ कफ सिरप बैन; फूड एंड ड्रग विभाग ने की कार्रवाई

गरियाबंद, छत्तीसगढ़ में बेस्टो कॉफ कफ सिरप जांच में नकली निकली है। असली सिरप की मार्केटिंग करने वाली दिल्ली की कंपनी बेस्टोकेम फार्मूलेशंस ने इसे अपना उत्पाद मानने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही बच्चों के लिए खांसी की सिरप पर बैन लगा दिया गया है।
रिपोर्ट आने के बाद फूड एंड ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 नवंबर को गरियाबंद के कुलेश्वर नाथ मेडिकल के संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं, विभाग की लैब में जमा 150 से ज्यादा सैंपल की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। बता दें कि इसी स्टोर में यह दवाई मिली थी, जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया था।
जरूरी औषधीय तत्वों की मात्रा कम निकली
कालीबाड़ी स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में जब इस सिरप का सैंपल जांचा गया, तो यह सब-स्टैंडर्ड पाया गया। रिपोर्ट में सिरप में जरूरी औषधीय तत्वों की मात्रा बेहद कम मिली थी।
जब विभाग ने संबंधित कंपनी से जवाब मांगा, तो कंपनी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह सिरप उनकी नहीं है। इस आधार पर इसे नकली दवा की श्रेणी में रखकर कार्रवाई शुरू की गई।
विभाग ने कुलेश्वर मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स के संचालक सीताराम साहू को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत गिरफ्तार किया है।
ड्रग विभाग ने सिरप की बिक्री पर लगाई रोक
अधिकारियों के अनुसार, सिरप का सैंपल अगस्त में लिया गया था और सितंबर में रिपोर्ट आने के बाद कंपनी को नोटिस भेजा गया था। ड्रग विभाग ने सिरप की बिक्री पर रोक भी लगा दी थी।
हालांकि, कुछ मेडिकल स्टोर संचालकों ने यह स्वीकार किया है कि बेस्टो कफ सिरप की बिक्री अभी भी गुपचुप जारी है।
दैनिक भास्कर ने किया था खुलासा
नेशनल स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट आने के बाद दैनिक भास्कर डिजिटल ने प्रदेश में बिकने वाली दवाओं की रिपोर्ट का खुलासा किया था। जिस सिरप पर मेडिकल स्टोर संचालक पर कार्रवाई हुई, उस बेस्टो कफ सिरप का भी रिपोर्ट में जिक्र था। इस दवा की बिक्री की जानकारी होने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अफसरों ने कार्रवाई की है।
दो साल के बच्चों का खांसी सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध
इधर, राज्य शासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की सिरप देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय मध्यप्रदेश और राजस्थान में खांसी की सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामलों के बाद लिया गया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी या सर्दी-जुकाम की सिरप नहीं दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने इस एडवाइजरी को लागू करते हुए सभी सीएमएचओ और सिविल सर्जनों को सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।





