नेशनल हेराल्ड केस- ED की चार्जशीट पर फैसला टला:राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 7-8 अगस्त को सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर फैसला टाल दिया है। अब यह मामला 7 और 8 अगस्त को निरीक्षण के लिए लिस्ट किया गया है। इसके बाद कोर्ट यह तय करेगी कि चार्जशीट पर संज्ञान कब लिया जाएगा। वहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप भी तय होंगे।

कोर्ट ने 14 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद फैसला 29 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा था। ED का आरोप है कि सोनिया और राहुल ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) हड़पने की कोशिश की।

ED के मुताबिक AJL घाटे में थी। दो हजार करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद AJL ने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और चुका नहीं पाई। आमतौर पर ऐसी हालत में संपत्तियां बेची जाती हैं।

इसके बाद सोनिया और राहुल ने AJL हड़पने की साजिश रची। इसके लिए यंग इंडियन (YI) नाम की कंपनी बनाई गई। इसने AJL का अधिग्रहण किया। YI में सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है।

ED का आरोप है कि ये दिखावटी फंडिंग थी। असल में AJL से कोई लेन-देन किया ही नहीं गया।

ED ने 661 करोड़ की संपत्तियां जब्त करने का नोटिस जारी किया था

ED ने अप्रैल में एक बयान में कहा कि उसने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है। ED ने PMLA एक्ट की धारा 8 और नियम 5(1) के अनुसार संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे थे। ED ने कब्जे में लिए जाने वाली संपत्तियां खाली करने की मांग की थी।

इन अचल संपत्तियों के अलावा ED ने AJL के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था।

ED ने मुंबई के बांद्रा में हेराल्ड हाउस की 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर स्थित जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस दिया गया, कि वह हर महीने किराया ED के निदेशक के पक्ष में ट्रांसफर करे।

सोनिया-राहुल से घंटों हुई थी पूछताछ 

जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे। इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। ईडी ने राहुल गांधी से भी जून में पांच दिनों में 50 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी।

नेशनल हेराल्ड केस क्या है?

BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था।

आरोप के मुताबिक, कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) का अवैध अधिग्रहण कर लिया।

स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था।

स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी।

जून 2014 ने कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ED ने इस मामले में एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी।

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