भोपाल कोर्ट से राजू ईरानी को राहत:15 हजार के बॉन्ड पर मिली जमानत, दोनों पक्षों में समझौते का दिया हवाला

भोपाल, सूरत क्राइम ब्रांच से भोपाल लाए गए राजू ईरानी को आखिरकार कोर्ट से राहत मिल गई है। भोपाल की विशेष अदालत ने मंगलवार को उसे 15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट ने जमानत मंजूर की है।

कोर्ट में राजू की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट जफर रजा ने दलील दी कि मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने राजू को जमानत दे दी।

सूरत से रिकॉर्ड पर लेकर लाई थी पुलिस मामले में भोपाल पुलिस 11 जनवरी को राजू ईरानी को सूरत क्राइम ब्रांच से रिकॉर्ड पर लेकर भोपाल पहुंची थी। इसके बाद कोर्ट में पेशी के दौरान राजू को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। इस दौरान कोर्ट परिसर से बाहर निकलते समय राजू ने जल्द छूटने का दावा भी किया था।

रिमांड खत्म होने के बाद भेजा गया था जेल पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद 17 जनवरी को राजू को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया था। इसके बाद शनिवार को बचाव पक्ष की ओर से जमानत आवेदन लगाया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button