उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने 6 उम्मीदवार 3 साल के लिए किए बैन, जानिए लिस्ट में किनके नाम

लखनऊ: चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले 6 उम्मीदवारों को बैन कर दिया है। इन्होंने चुनाव के बाद खर्च का ब्योरा नहीं दिया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने बताया कि 25 फरवरी 2028 तक ये उम्मीदवार संसद के किसी भी सदन, विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।CEO ने बताया कि किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी उम्मीदवारों को परिणाम घोषित के 30 दिन के भीतर अपने चुनाव खर्च का ब्योरा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होता है। इन 6 उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद भी न तो कोई कारण बताया और न ही अपना पक्ष रखा।
आज तक वोटर फॉर्म भरा तो फाइनल लिस्ट में नाम
वहीं, उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियों के साथ ही वोटर बनने के लिए फॉर्म-6 भरे जाने का क्रम जारी है। जो आवेदक शुक्रवार तक फॉर्म-6 भर देंगे, उनके विवरण व दस्तावेज सही होने पर उनका नाम अगले महीने जारी होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में शुमार कर लिया जाएगा। इसके बाद आवेदन करने वालों का नाम बाद में जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग को बुधवार शाम तक 65.75 लाख आवेदन वोटर बनने के लिए मिल चुके हैं।





