सेंट्रल बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के विरुद्ध ईडी ने दर्ज कराया प्रकरण, डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी

भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी और अनुपातहीन संपत्ति के आरोप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स के सहायक प्रबंधक वसंत पावसे के विरुद्ध भोपाल में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) प्रस्तुत की है। इस पर विशेष न्यायालय ने संज्ञान भी ले लिया है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की है।

ईडी ने पावसे के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई), 13(2) के अंतर्गत सीबीआई भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच में पता चला कि वसंत पावसे ने 2.5 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, भोपाल में सहायक प्रबंधक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके 1.58 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। वह कथित तौर पर पार्टियों को ऋण स्वीकृत करने के लिए नकद में रिश्वत ले रहे थे।

इस तरह की हेराफेरी

उन्होंने आवेदन पत्रों और जमा पर्चियों के साथ-साथ चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करके अपने अवैध धन को धोखाधड़ी से जमा करने के लिए स्वयं, अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर तीन खाते खोले थे। वह इन खातों में नकदी जमा करते थे। इसके बाद इन खातों का उपयोग अचल संपत्ति, बीमा पॉलिसियां, शेयर, म्यूचुअल फंड और आभूषण खरीदने के लिए करते थे। ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी द्वारा कथित रूप से इस तरह गड़बड़ी से अर्जित की गई राशि 1.58 करोड़ रुपये है। मामले में ईडी की जांच पूरी हो गई है।

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