ऑपरेशन सिंदूर पर कमेंट- हरियाणा के प्रोफेसर को जमानत:सुप्रीम कोर्ट का आदेश- जांच नहीं रुकेगी

सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हरियाणा में सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस दौरान वह ऑपरेशन सिंदूर और भारत में हुए आतंकी हमलों और हमारे देश के जवाबी हमलों के बारे में कोई भी कमेंट या स्पीच नहीं देंगे। कोर्ट ने जांच रोकने से भी इनकार कर दिया।

कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि इसको लेकर किसी तरह का कोई हंगामा न किया जाए, वर्ना उन लोगों से कैसे निपटना है, हम जानते हैं। वे हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं। कोर्ट ने इस मामले में 24 घंटे के भीतर 3 IPS अधिकारियों की SIT बनाने के भी आदेश दिए। जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होगी। हालांकि इसमें हरियाणा और दिल्ली का कोई अधिकारी नहीं होगा। उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा।

सोनीपत में प्रोफेसर अली खान पर 2 FIR दर्ज हुई हैं। जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और उसकी जानकारी देने वालीं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की।

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