रेलवे अफसर को घूस देने के आरोपी ने मांगी जमानत:किडनी का इलाज कराने लगाई याचिका, हाईकोर्ट बोला- मेडिकल रिपोर्ट का कराएं सत्यापन

बिलासपुर, बिलासपुर रेलवे जोन के चीफ इंजीनियर के साथ रिश्वतकांड में फंसे झाझरिया कंपनी के MD ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। उसने किडनी की बीमारी का इलाज कराने के लिए बेल देने की मांग की है।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद CBI को उसके मेडिकल रिपोर्ट का सत्यापन कराने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। केस की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। बता दें कि इससे पहले केस में आरोपी रेल अफसर के भाई को सशर्त जमानत दी गई है।

रिश्वतखोरी मामले में CBI ने किया था गिरफ्तार

दरअसल, सीबीआई ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 8, 9, 10 और 12 और बीएनएस 2023 की धारा 61(2) के तहत केस दर्ज किया है। CBI ने रेलवे में ठेका दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले चीफ इंजीनियर विशाल आनंद, उसके भाई कुणाल आनंद, झाझरिया कंस्ट्रक्शन के एमडी सुशील झाझरिया और रिश्वत दे रहे कंपनी के कर्मचारी मनोज पाठक को CBI ने गिरफ्तार किया था।

रांची में हुई रिश्वत के 32 लाख की डिलीवरी

CBI के अनुसार चीफ इंजीनियर विशाल आनंद ने झाझरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिलाने के एवज में पैसे की मांग की थी। सौदा तय होने के बाद ठेका कंपनी के संचालक को रांची में 32 लाख रुपए पहुंचाने कहा गया था। कंपनी के कर्मचारी मनोज पाठक पैसे पहुंचाने गया था। तभी CBI की टीम ने उसके साथ ही आरोपी अफसर व उसके भाई को दबोच लिया।

जेल में बंद कंपनी के एमडी ने मांगी जमानत

सीबीआई ने झाझरिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के एमडी सुशील झाझरिया को भी गिरफ्तार किया था। उसने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। बताया कि वह गंभीर किडनी रोग से पीड़ित है। उसकी हालत इतनी नाजुक है कि किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उसने कई चिकित्सा दस्तावेज भी पेश किए। कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की अर्जी मंजूर करते हुए केस डायरी मंगाई।

मेडिकल रिपोर्ट का परीक्षण कराने दिए निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरोपी एमडी की मेडिकल रिकॉर्ड का सत्यापन कराने कहा है। इसके लिए सीबीआई के वकील बी गोपा कुमार से कहा है कि अगली सुनवाई से पहले जेल अस्पताल या किसी अन्य अस्पताल में चल रहे इलाज की विस्तृत रिपोर्ट पेश किया जाए। साथ ही आरोपी के मेडिकल रिपोर्ट का परीक्षण कराया जाए।

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