रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला 56.44 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस, जानिए क्या है मामला

नई दिल्ली: भारत और एशिया के सबसे बडे रईस मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को जीएसटी विभाग से 56.44 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश मिला है। यह आदेश अहमदाबाद के ज्वाइंट कमिश्नर, CGST ने 25 नवंबर को जारी किया है। रिलायंस ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि यह आदेश इनपुट टैक्स क्रेडिट को ‘ब्लॉक्ड क्रेडिट’ मानकर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि यह फैसला इस बात पर ध्यान दिए बिना लिया गया कि सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विसेज को कैसे क्लासीफाई किया था।

ब्लॉक्ड क्रेडिट पर टैक्स का लाभ नहीं मिल सकता है। रिलायंस इस आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। कंपनी को यह आदेश 27 नवंबर को सुबह 11:04 बजे ईमेल से मिला था। यह जुर्माना सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 और गुजरात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 2017 की धारा 74 के तहत लगाया गया है। रिलायंस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस जुर्माने का कंपनी के कारोबार या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी के लिए वित्तीय प्रभाव केवल लगाए गए जुर्माने की राशि तक ही सीमित है।

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