अमेजन से ऑर्डर किया था iPhone, ग्राहक को मिला नकली फोन, कोर्ट ने दिया पैसा वापस करने का आदेश

नई दिल्ली: अगर आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कोई फोन ऑर्डर कर रहे हैं तो वह आपको नकली मिल सकता है। ऐसा ही मामला बेंगलुरु में सामने आया है। यहां एक ग्राहक ने अमेजन ( Amazon ) से iPhone ऑर्डर किया, लेकिन जब उसे इस्तेमाल किया हुआ और नकली फोन मिला तो उसकी खुशी मातम में बदल गई। ग्राहक ने न्याय का रास्ता चुना और अब कंज्यूमर कमीशन ने अमेजन और विक्रेता Appario Retail को पूरा पैसा वापस करने का आदेश दिया है।

यह मामला 39 साल के अशोक भट से जुड़ा है। उन्होंने 9 अप्रैल 2023 को अमेजन पर एक ब्लैक iPhone 14 Pro Max ऑर्डर किया था, जिसकी कीमत 1.3 लाख रुपये थी। 11 अप्रैल को जब उन्हें पैकेज मिला, तो उन्होंने पाया कि फोन इस्तेमाल किया हुआ था और असली नहीं लग रहा था। उन्होंने तुरंत रिफंड की मांग की। शुरुआत में अमेजन ने ग्राहक को तीन दिन इंतजार करने को कहा। बाद में उन्होंने माफी मांगी और प्रोडक्ट वापस लेने की बात कही। लेकिन, अमेजन और Appario Retail का कहना था कि भट ने गलत सामान वापस भेजा है। ग्राहक ने दोनों कंपनियों को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कोई खास जवाब नहीं मिला। अमेजन ने कहा कि असली प्रोडक्ट वापस नहीं आया। इसके बाद भट ने 10 जुलाई को कंज्यूमर कंप्लेंट दर्ज कराई और अपने पैसे वापस मांगे।

क्या कहा कंपनी ने?

हरियाणा की कंपनी Appario Retail ने अपनी सफाई में कहा कि अमेजन ने एक अधिकृत एजेंट के जरिए डिलीवरी कराई थी। उनका कहना था कि यह डिलीवरी से जुड़ी समस्या है, जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। वहीं अमेजन ने कहा कि यह ऑर्डर Appario से किया गया था, जो एक स्वतंत्र विक्रेता है।

उन्होंने बताया कि टैक्स इनवॉइस भी Appario ने ही जारी किया था, जिससे साफ होता है कि बिक्री सीधे ग्राहक और Appario के बीच हुई थी। अमेजन के अनुसार पेमेंट भी सीधे Appario को एक अलग खाते से हुआ था, अमेजन के खातों से नहीं। अमेजन ने यह भी कहा कि उन्होंने रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन जांच में पता चला कि भट ने गलत प्रोडक्ट वापस भेजा था।

कंपनियों ने पेश नहीं किया सबूत

सभी कागजात और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि कंपनियों ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था, वह ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट से मेल खाता था। कमीशन ने यह भी कहा कि ग्राहक के बार-बार संपर्क करने, कानूनी नोटिस भेजने और Appario द्वारा एफिडेविट फाइल न करने से यह साबित होता है कि ग्राहक को असली प्रोडक्ट नहीं मिला था।कमीशन ने कहा कि ग्राहक ने साफ तौर पर अमेजन कंपनी पर भरोसा करके iPhone खरीदने का ऑर्डर दिया था। इसलिए, हमारी राय में ग्राहकों द्वारा बताई गई स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए अमेजन पूरी तरह जिम्मेदार था। कमीशन ने आगे कहा कि अमेजन ने डिलीवरी बॉय से पूछताछ नहीं की ताकि शिकायतकर्ता के मामले को गलत साबित किया जा सके, या कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया कि डिलीवर किया गया प्रोडक्ट वही था जो शिकायतकर्ता ने ऑर्डर किया था। कमीशन के अध्यक्ष सैयद अंसर कलीम और सदस्य शरवथी एसएम की बेंच ने 12 जनवरी को अमेजन और Appario को भट को पूरी रकम वापस करने का आदेश दिया। साथ ही, केस लड़ने के खर्च के तौर पर 2,000 रुपये भी देने को कहा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button