ट्रम्प बोले- बाइडेन के दिए क्षमादान अमान्य:बाइडेन के बेटे की फाइल फिर खुल सकती है; टैक्स चोरी का आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में जितने भी लोगों के अपराधों को माफ किया है, वो सभी अमान्य हैं। इनमें उनका बेटा हंटर बाइडेन भी शामिल है।

ट्रम्प ने कहा-

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ऐसे सभी लोग जिन्हें बाइडेन ने पद छोड़ने से ठीक पहले गलत तरीके से माफ किया था, अब जांच का सामना करेंगे।

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ट्रम्प बोले- बाइडेन के दस्तखत ऑटोपेन से किए गए

ट्रम्प ने आगे कहा कि नींद में सोए हुए बाइडेन ने राजनीतिक ठगों और कई अन्य लोगों को माफी दी। उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं क्योंकि ये दस्तखत उन्होंने नहीं किए थे। उनके दस्तखत ऑटोपेन से किए गए थे।

ऑटोपेन एक ऐसी मशीन है जो किसी इंसान के साइन की हूबहू नकल करती है। इसे खासतौर पर आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति दशकों से ऑटोपेन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं।

हंटर बाइडेन पर अवैध तरीके से बंदूक रखने का मामला

जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले अपने बेटे हंटर बाइेडन की सजा को माफ कर दिया था। बाइडेन पर अवैध तरीके से बंदूक रखने और टैक्स चोरी के मामला था।

बाइडेन का कहना था कि उन्हें कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है, लेकिन राजनीति ने इसे गंदा कर दिया है। हंटर के मामले को देखने वाला कोई भी समझदार शख्स यह जानता होगा कि उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह मेरा बेटा है।​​​​​​

सजा मिलने से 2 दिन पहले हंटर को माफी मिली थी

हंटर को पिछले साल 4 दिसंबर को सजा सुनाई जानी थी। अवैध तरीके से बंदूक खरीदने के मामले में अधिकतम 25 साल तक की जेल हो सकती थी, लेकिन सजा सुनाए जाने से ठीक 2 दिन पहले पिता बाइडेन ने अपनी राष्ट्रपति शक्तियों का इस्तेमाल कर बेटे बाइडेन को बचा लिया था।

अमेरिका में राष्ट्रपति को क्षमादान के लिए कारण बताने की जरूरत नहीं

अमेरिका के राष्ट्रपति को संघीय अपराधों से संबंधित सजा को माफ करने या कम करने का संवैधानिक अधिकार है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह शक्ति बिना किसी सीमा के दी गई है और कांग्रेस (संसद) इसे प्रतिबंधित नहीं कर सकती है।

क्षमादान एक एग्जीक्यूटिव पावर है और विवेकाधीन है, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अपने क्षमादान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और उसे क्षमादान जारी करने के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है।

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