GAD ने सेवा भर्ती नियमों में संशोधन के लिए फॉर्मेट किया तय

भोपाल

प्रदेश के सरकारी महकमों को सेवा भर्ती नियमों को अद्यतन करने या उनमें संशोधन करने के लिए एक तय फॉर्मेट और चैकलिस्ट के साथ जीएडी को आवेदन करना होगा। तय फॉर्मेट में प्रस्ताव नहीं मिले तो संशोधन प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने के पास विभागों से भर्ती नियमों को अद्यतन करने हेतु संशोधन प्रस्ताव अपूर्ण भेजे जाते है इससे उनके परीक्षण में कठिनाई आ रही है।

इसलिए अब सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधन के लिए फार्मेट तय कर दिया है। जो प्रस्ताव अब सामान्य प्रशसन विभाग के पास भेजे जाएंगे उन्हें इस फार्मेट में जानकारी देना होगा। इसके अलाव समुचित परीक्षण कर चेकलिस्ट के अनुसार जानकारी, तुलनात्मक चार्ट, संशोधन का प्रारुप तथा प्रस्तावित संशोधन के पूर्व की स्थिति में भर्ती नियम की अद्यतन प्रति विभाग को भेजना होगा।

भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन के लिए यह चेकलिस्ट जरूरी
 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम तथा संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यथास्थान भर्ती नियमों में संशोधन शामिल कर लिया गया है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा पदोन्नति में आरक्ष्ज्ञण तथा विचारण के विस्तार की सीमा नियम में जारी भर्ती नियमों में संशोधन को शामिल करना।  महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध और संशोधन शामिल करना।

आयु सीमा में दी गई छूट के संबंध में जारी संशोधन प्रस्ताव शामिल करना। ईडब्ल्यू एस के लिए प्रावधान शामिल करना,संविदा कर्मियो के लिए आरक्षण का प्रावधान,  पुराने भर्ती नियम और संशोधित नियम नस्ती में शामिल करना, प्रचलित भर्ती नियम तथा प्रकरण की समग्र स्थिति की संक्षेपिका नस्ती में रखना, प्रस्तावित संशोधन का तुलनात्मक चार्ट औचित्य के साथ नस्ती में शामिल करना। पद संख्या, वेतनमान, पदोन्नति प्रावधान,सीधी भर्ती के  पदों की योग्यता के प्रावधान, शैक्षणिक अर्हता बाबत संशोधन, चयन विधि, पदोन्नति की विधि का प्रावधान कर लिया गया है।

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