मक्का के अवैध भण्डरण व उड़द के अवैध परिवहन पर हुई कार्यवाही

कोण्डागांव। कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव क्षेत्रान्तर्गत मंडी समिति के अधिकारी सचिव सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व व मार्गदर्शन में निरीक्षण दल द्वारा वाहनों की सघन जांच निरीक्षण दौरान मक्का के अवैध परिवहन पर कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 जुलाई 2025 को ग्राम मेघना (नवरंगपुर) निवासी पदम बिंदाड़ी को ग्राम बफना में वाहन क्रमांक ओडी29 डी6133 में 60 बोरा उड़द का बगैर मंडी कागजात व दस्तावेज के परिवहन करते पाये जाने पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत् जप्ती अभिग्रहण की कार्यवाही की गयी।

इसी प्रकार ग्राम मुडा़टिकरा (मुलमूला) में बुधराम देवांगन के गोदाम का औचक निरीक्षण के दौरान बगैर मंडी पंजीयन के अवैधानिक तरिके से भण्डारित की गयी 834 बोरा कृषि उपज मक्का अनुमानित वजन 500 क्विंटल का जप्ती प्रकरण तैयार किया गया।

उक्त प्रकरणों का मंडी अधिनियम 1972 को धारा 19(4) के तहत शासन द्वारा निर्धारित कुल मूल्य आधारित देय शुल्कों का पांच गुना मंडी फीस, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा अधिनियम की धारा 53 के तहत प्रशमन समझौता शुल्क ली गई। जप्ती प्रकरण पर मंडी अधिनियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुल 92 हजार 738 रूपए की राशि संबंधित व्यपारियों से वसूली गई। निरीक्षण दल में उप निरीक्षक विरेन्द्र कुमार देवांगन, हरिशचन्द्र बघेल, शंकर भोला मण्डावी, चन्द्रकुमार देवांगन एवं विजेन्द्र सिंह राजपूत शामिल थे।

कृषि उपज मंडी समिति के सचिव ने बताया कि सत्र 2025-26 में अद्यतन की स्थिति में कुल 9 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 3631 बोरा अनुमानित वजन 2172.20 क्विंटल कुल मूल्य 49 लाख 71 हजार 780 रूपए पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर कुल राशि 3 लाख 47 हजार 852 रूपए की वसूली कर प्रकरण निराकृत की गई है। निर

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